सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक “जनता से जानकारी का अनुरोध कर सकता है प्राधिकरण “(सरकार का एक निकाय या” राज्य की वाद्यता “) जिसे शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर जवाब देने की आवश्यकता होती है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और जानकारी की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम संसाधन की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ था।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी:

नामपदसंपर्क नंबर
श्री पूरन मुखिया कार्यालय अधीक्षक 9932719324

अपील प्राधिकरण :

नामपदसंपर्क नंबर
श्री प्रांजल प्रतीक मुख्य आधिशासी अधिकारी 8900723508